चौका: अवैध अफीम बरामदगी मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया 5 साल की सजा

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सरायकेला। चौका थाना क्षेत्र के चर्चित अवैध अफीम बरामदगी मामले में अदालत ने दो आरोपियों को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावां की अदालत ने सुनाया। मामला चौका थाना कांड संख्या 39/2023, दिनांक 18 जून 2023 का है। तत्कालीन थाना प्रभारी अभिषेक प्रताप द्वारा दर्ज बयान के आधार पर पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापामारी कर करीब 400 ग्राम अवैध अफीम गादा जब्त किया था।

इस मामले में सोमा सिंह मुण्डा उर्फ सोमाय मुण्डा (35 वर्ष), पिता- सुसेन सिंह मुण्डा, एवं लखिन्द्र महतो (45 वर्ष), पिता- स्व. लेदा महतो, दोनों निवासी झाबरी, थाना – चौका, को अवैध अफीम रखने और बिक्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कांड का अनुसंधान तत्कालीन एसआई गौरव कुमार ने किया था। न्यायालय ने साक्ष्यों, जब्ती रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 15(बी)/17/18(सी)/25 के तहत दोषी करार दिया। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह (सदर कोर्ट, सरायकेला) ने की।

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