सरायकेला: चांडिल अनुमंडल न्यायालय ने बुधवार 30 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में तिरुलडीह थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुए एक हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री सचिन्द्र नाथ सिन्हा की अदालत ने तिरुलडीह थाना क्षेत्र के गूंदलीडीह गांव निवासी अश्विनी महतो और उसकी पत्नी टुसुवाला महतो को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना एवं धारा 201 में 3 वर्ष सजा और एक हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। यह मामला 24 जनवरी 2020 का है, जब तिरुलडीह थाना क्षेत्र के गुंदलीडीह गांव स्थित एक कुएं से कूदा गांव निवासी 25 वर्षीय युवक विवेश्वर महतो का शव बरामद हुआ था। चार दिन से लापता विवेश्वर की काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। उस समय के तिरुलडीह थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह ने पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुएं बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सरायकेला भेज दिया था और मामले की जांच शुरू की थी। अनुसंधान के क्रम में हत्या के कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने अश्विनी महतो और उसकी पत्नी टुसुवाला महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि था हत्या अवैध संबंधों को लेकर की गई थी। आरोपी टुसुवाला महतो ने विवेश्वर महतो को अपने घर बुलाकर पति अश्विनी महतो के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया था। इस मामले के अनुसंधान कर्ता तत्कालीन तिरुलडीह थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह स्वयं थे। लगभग पांच वर्षों तक चले मुकदमे के बाद न्यायालय ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद मृतक के बड़े भाई शिवेश्वर महतो ने इसे न्याय की जीत बताया है। इस केस में कूल 11 लोगों की गवाही कराई गई एवं केस का अभियोजन प्रभारी अपर लोक अभियोजक श्री हर्षवर्धन द्वारा किया गया।